Ration card aavedan, ration Suchi aur status dekhne ke liye kaun sa portal hai?

Fcs.up.gov.in 2026 : यूपी में राशन कार्ड होल्डर्स, राज्य में सरकार द्वारा संचालित की जा रही free ration scheme का लाभ प्राप्त करते हैं। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो यूपी का नागरिक है और वांछित योग्यता रखता है तो वह इस योजना के लिए आवेदन भर सकता है। प्रदेश में केंद्र की NFSA scheme लागू है इस स्कीम में दो तरह के ration card लाभार्थियों के लिए दिए जाते हैं।

AAY (अंत्योदय अन्न योजना)

PHH (पात्र गृहस्थी)

Official portal FCS UP 2026 : Fcs.up.gov.in

AAY और PHH किस तरह की योजना है?

प्राथमिकता घरेलू (PHH) राशन कार्ड:

इसमें लाभार्थी को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती कीमतों पर प्रदान किया जाता है। कार्ड धारक को यह अनाज चावल ₹3 प्रति किलोग्राम एवं गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम की दर पर प्राप्त होगा।

(Note : इसमें खाद्यान्न, राशन कार्ड पर यूनिटों की संख्या के आधार पर मिलेगा। Ex. यदि 4 यूनिट हैं तो 4×5=20 kg)

AAY ration card 

इसमें लाभार्थी को रियायती कीमतों पर प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है। इसमें भी PHH की तरह कार्ड धारक को यह अनाज चावल ₹3 प्रति किलोग्राम एवं गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम की दर पर प्राप्त होगा।

(AAY राशन कार्ड में राशन कार्ड पर चाहे कितने ही unit हों, निश्चित राशन मिलता है जो 35 KG है।)

उपरोक्त दोनों तरह के राशन कार्ड आवेदक को आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किए जाते हैं।

Ration card आवेदन, ration list aur status देखने के लिए यूपी में कौन सा पोर्टल है?

यदि आप एनएफएसए की योजना का फायदा के रहे हैं, या फिर UP में राशन स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए एकमात्र पोर्टल है :

https://fcs.up.gov.in/

उपरोक्त पोर्टल पर आपको सभी इंपोर्टेंट लिंक मिल जाती हैं साथ ही आप यहीं से ration card आवेदन, स्टेटस और ration list Check कर पाएंगे।

यहां उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण pds (public distribution system) services हैं :-

राशन कार्ड संबंधी सूचनाएं जो FCS UP पर उपलब्ध हैं

  1. राशन कार्ड विभाजन हेतु आवेदन 
  2. राशन कार्ड यूनिट ट्रान्सफर हेतु आवेदन 
  3. राशनकार्ड स्थानान्तरण हेतु आवेदन 
  4. राशनकार्ड समर्पण हेतु आवेदन 
  5. यूनिट निरस्तीकरण हेतु आवेदन 
  6. मृत्यु की दशा में राशनकार्ड के मुखिया का परिवर्तन हेतु आवेदन 
  7. राशन कार्ड हेतु पात्रता के नियम 
  8. राशन कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया 
  9. राशन कार्ड बनाये जाने हेतु फॉर्म डाउनलोड करे 
  10. राशन कार्ड हेतु आवेदन करे (e-district portal के माध्यम से)

खाद्यान्न वितरण सम्बंधी सूचनायें

  1. राशन वितरण हेतु राशन कार्ड धारकों की सूची
  2. सिस्टम इंटीग्रेटर डैशबोर्ड ( खाद्यान्न वितरण ) 
  3. PoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण (विस्तृत) 
  4. राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी (IMPDS) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण 
  5. खाद्यान्न आवंटन, वितरण एवं अवशेष रिपोर्ट 
  6. खाद्यान्न आवंटन, वितरण एवं अवशेष रिपोर्ट(PMGKAY)

fcs.up.gov.in beneficiary list 2026 check online (सबसे महत्वपूर्ण )

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें .

जिसका लिंक है :Nfsa.up.gov.in  (district wise beneficiary list is here.)

इस तरह का इंटरफेस मिलता है , जहां आपको राशन कार्ड की पात्रता सूची ऑप्शन पर क्लिक करना है।

Fcsup gov in updated ration card list

क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको district को चुनना है। 

अपना क्षेत्र चुने ।

नगरीय क्षेत्र के लिए : town चुने>> दुकानदार के सामने दी गई संख्या पर क्लिक करें (जो नीले कलर से show हो रही है।)

ग्रामीण क्षेत्र के धारक : ब्लॉक चुने >> अपनी ग्राम पंचायत चुने >>दुकानदार के सामने दी गई संख्या पर क्लिक करें (जो नीले कलर से show हो रही है।)

FCS up 2026 new ration suchi

क्लिक करते ही आपके वार्ड, ग्राम की ration card beneficiary list 2026 आपके सामने होगी।

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FAQs about ration card FCS UP

मेरा राशन कार्ड खो/गुम गया है, क्या मुझे अब राशन नहीं मिलेगा?

यदि किसी भी लाभार्थी का राशन कार्ड गुम गया है जो कि एक आम समस्या है तो इसके लिए वह ऑनलाइन राशन पात्रता पर्ची निकलवा सकता है। इसके लिए निम्न स्टेप्स लागू होंगे :

1. ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट ।

2. पहली इमेज में विकल्प देखें "राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें" पर क्लिक करें।

3. अब अपना राशन कार्ड नम्बर भर कर आपका डाटा open हो जाता है। यहां आप मुखिया का नाम ब राशन कार्ड पर units की संख्या दी रहती है। इसे download/print कर लें। यही पात्रता पर्ची अब आपके लिए राशन कार्ड का काम करेगी।

राशन कार्ड बनवाने से जुड़ी शिकायत कहां करें?

अपने राशन कार्ड सम्बन्धी किसी भी समस्या/जानकारी के लिए इन नम्बर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर: 1967/14445

टोल फ्री नंबर: 1800 1800 150

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